आतंकी जकीउर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग केस में 15 साल की सजा, मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई है। उसे यह सजा टेरर फंडिंग केस में सुनाई गई है। आपको बता दें कि जकीउर रहमान लखवी साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। जकीउर …

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई है। उसे यह सजा टेरर फंडिंग केस में सुनाई गई है। आपको बता दें कि जकीउर रहमान लखवी साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था।

जकीउर रहमान लखवी पर आरोप था कि डिस्पेंसरी के नाम पर पैसा इकट्ठा करता था और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करता था। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल नए आतंकियों को तैयार करने में किया जाता था।

आपको बता दें कि जकीउर रहमान लखवी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी आतंकी घोषित किया हुआ था, जो लंबे वक्त से गिरफ्तार से बाहर था, लेकिन हाल ही में FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान में उसपर एक्शन लिया गया और जेल में डाला गया।

मुंबई में हुए आतंकी हमले के मामले में हाफिज़ सईद के साथ जकीउर रहमान लखवी भी आरोपी है। इस मामले में भी उसे जेल हुई थी, लेकिन 2015 से ही वो बेल पर बाहर है. बीते दिनों हुई उसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से भी संतोष जाहिर किया गया था।

भारत ने 2019 में लखवी को किया आतंकी घोषित
भारत ने सितंबर 2019 में यूएपीए के तहत लखवी को आंतकी घोषित कर दिया था। यूएपीए में संशोधन से पहले सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी भी शख्स को आतंकी घोषित किया जा सकता है।

 

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