ईडी ने धनशोधन मामले में 280 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जब्त

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के मानेसर में वर्ष 2004 और 2007 के बीच  वरिष्ठ सरकारी अफसरों की मदद से जमीन पर किए गए अवैध कब्जे से संबंधित धनशोधन मामले में 280 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों …

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के मानेसर में वर्ष 2004 और 2007 के बीच  वरिष्ठ सरकारी अफसरों की मदद से जमीन पर किए गए अवैध कब्जे से संबंधित धनशोधन मामले में 280 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस मामले में आरोपियों के नाम पर दर्ज विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने संबंधी आदेश जारी किया है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका भी एजेंसी की जांच के दायरे में है।

जब्त की गई संपत्ति में डव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अतुल बंसल और उनके समूह की कंपनियों की फरीदाबाद स्थित 108.86 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने एक बयान में कहा कि फ्रंटियर होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 13.77 एकड़ और 5.65 एकड़ जमीन भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 29.48 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, इस कंपनी के 20 फ्लैट भी जब्त किए गए हैं। बयान के मुताबिक, ललित मोदी की राजस्थान के नीमराना और बहरोड़ स्थित 95.09 बीघा कृषि भूमि भी जब्त की गई है। जिसकी कीमत 13.31 करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में पिछले साल कई आरोपियों के खिलाफ ताजा आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने वर्ष 2015 में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया।

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