मुरादाबाद: दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने वाले को उम्रकैद
मुरादाबाद,अमृत विचार। जंगल में घास काटने जा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला पीड़िता द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनाया है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी …
मुरादाबाद,अमृत विचार। जंगल में घास काटने जा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला पीड़िता द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनाया है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 30 जुलाई वर्ष 2017 को सम्भल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव सिरोही में हुई थी।
बताते हैं कि घटना के दिन गांव में रहने वाली नाबालिग शाम चार बजे खेत में घास काटने जा रही थी। आरोप है कि तभी गांव निवासी जसवंत की नजर उस पर पड़ गई। काफी दूर तक पीछा करने के बाद मौका पाकर वह उसे जबरन खेत में उठा ले गया। आरोप है कि वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दरांती से उसका गला रेत दिया और उसे मृत समझते हुए फरार हो गया।
इस दौरान उधर से गुजर रहे लोगों ने किशोरी को गंभीर हालत में देखा तो परिजनों को सूचना दी। आननफानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले अपने बयानों में उसने पूरी घटना बता दी थी। इसके बाद आरोपी जसवंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया था। सुनवाई पाक्सो कोर्ट तृतीय में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायधीश सुभाष सिंह ने किशोरी द्वारा मृत्यु पूर्व दिए बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
