अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा न्यायालय

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पुरोहित ने वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पुरोहित ने वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष बुधवार को पुरोहित की याचिका पर सुनवाई होनी थी।

हालांकि, पीठ ने इसे बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध किया क्योंकि पीठ अपराह्न एक बजे तक ही बैठी। पुरोहित पर उत्तर प्रदेश पुलिस और हिंदू देवी-देवताओं की छवि खराब करने का आरोप है। साथ ही इस वेब सीरीज में प्रधानमंत्री के किरदार के प्रतिकूल चित्रण का आरोप है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी को अली अब्बास जफर, वेब सीरीज के निर्देशक, पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, शो के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता मोहम्मद जिशान अय्यूब को बलपूर्वक कार्रवाई से अग्रिम राहत देने से इंकार कर दिया था। अब अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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