बरेली: तब्लीगी जमातियों ने कबूला जुर्म, अदालत ने लगाया अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली। कोरोना संक्रमण के दौरान कोविड नियमों पर सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन के मुकदमे मे फंसे तब्लीगी जमातियों ने सीजेएम कोर्ट में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस पर अदालत ने जेल में बिताई समयावधि को सजा मानते हुए जमातियों को अर्थदंड से दण्डित किया है। जमातियों ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट …

बरेली। कोरोना संक्रमण के दौरान कोविड नियमों पर सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन के मुकदमे मे फंसे तब्लीगी जमातियों ने सीजेएम कोर्ट में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस पर अदालत ने जेल में बिताई समयावधि को सजा मानते हुए जमातियों को अर्थदंड से दण्डित किया है।

जमातियों ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में गरीबी का वास्ता व पैरोकार न होने की दलील देते हुए कम से कम सजा देने की याचना की थी। जिस पर कोर्ट ने जेल में बितायी सजा की अवधि को ही दंड माना किंतु सभी धाराओं पर अलग-अलग अर्थदंड लगाते हुए जमातियों को दण्डित किया है।

बिजनौर जिले के नगीना थाने में नामजद आठ विदेशी जमातियों के अलावा पांच स्थानीय जमातियों समेत कुल 13 मुल्जिमों को कोर्ट ने 77700 रुपये के कुल अर्थदंड से दण्डित किया। इसके अलावा मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के आठ जमातियों को कुल 3,59,200 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

संबंधित समाचार