मुरादाबाद में धारा 144 के बाद अब नाइट कर्फ्यू, 16 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी
मुरादाबाद। बढ़ते कोरोना के केस के चलते जिलाधिकारी राकेश कुमार ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार की रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू में सामान्य आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। वहीं आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया है। जबकि औद्योगिक कारखाने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए चलेंगे। …
मुरादाबाद। बढ़ते कोरोना के केस के चलते जिलाधिकारी राकेश कुमार ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार की रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू में सामान्य आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। वहीं आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया है। जबकि औद्योगिक कारखाने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए चलेंगे। रात में ही पुलिस प्रशासन की टीमें फील्ड में उतार कर लोगों को पाबंदियों की सूचना देने के साथ लोगों को जागरूक करने में जुट गईं हैं। नगर निगम क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू रहेंगे, लेकिन राज्य और नेशनल हाईवे पर कोई पाबंदी नहीं होगा। वहीं मुरादाबाद प्रशासन की ओर से जिले में 5 मई तक धारा 144 लागू की गई है।
शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड से संबंधित एक बैठक की। हर दिन आने वाले कोरोना पाजटिव केस के आधार पर जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रात्रि कर्फ्यू 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। गाइड लाइन के अनुसार औद्योगिक कारखाने कोविड नियमों का पालन करते हुए चलेंगे। इनके कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे पर आवागमन ठप नहीं होगा।
इन संस्थानों को दी गई छूट, पास जरूरी
पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन पहले की तरह खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं होगी। दवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूध, फल, रसोई गैस, सीएनजी की आपूर्ति होती रहेगी। इन सेवाओं में काम करने वाले डोर-टू-डोर डिलिवरी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्हें अपना परिचय-पत्र पास में रखना होगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल पंप पर कार्यरत व्यक्ति, सफाई कर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी के लोगों के परिचय-पत्र पास के तौर मान्य होंगे।
मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त
रेलवे व बस का टिकट यात्रा के दिनांक के आधार पर पास के तौर पर मान्य होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आवागमन जारी रहेगा। मालवाहक वाहनों पर पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मंडी का व्यापार यथावत जारी रहेगा
मंडी में होने वाले थोक व्यापार निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगे। थोक फल और सब्जी खरीद-बिक्री प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। साथ ही औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए संचालित होंगे। उनके कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर पास की भांति अनुमति दी जाएगी। सरकारी और गैर सरकारी तथा न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
