संक्रमण से निपटने को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी खत्म, रेमडिसीवर पर…

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नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है। परिषद ने ब्लैक फंगस की दो दवाओं टोसिलिजुमैब …

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है।

परिषद ने ब्लैक फंगस की दो दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इन पर पांच प्रतिशत कर लगता था। रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था। पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। एम्बुलेंस पर कर की दर 28 से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है।

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