अगस्तावेस्टलैंड घोटाला: बिचौलिए क्रिश्चियन माइकल को राहत से इनकार, अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा कथित अगस्तावेस्टलैंड घोटाले के सिलसिले में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में कथित बिचौलिये क्रिस्चियन माइकल की जमानत अर्जियों को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मामला अगस्तावेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश …

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा कथित अगस्तावेस्टलैंड घोटाले के सिलसिले में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में कथित बिचौलिये क्रिस्चियन माइकल की जमानत अर्जियों को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मामला अगस्तावेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया जिसे 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने कहा कि यह स्थिति जमानत देने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। दोनों मामलों में दायर अपनी जमानत अर्जियों में आरोपी ने कहा था कि जांच-पड़ताल के लिए उसकी जरूरत नहीं है और वह जांच में सहयोग को तैयार है।

आवेदन में कहा गया कि आरोपी ने कभी कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश नहीं की और उसे आगे हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अर्जियों में कहा गया कि माइकल ने गवाहों को प्रभावित करने, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी अन्य तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन डालने की कोई कोशिश नहीं की।

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