सरोवर नगरी नैनीताल में मंगल को बंद रहेंगे बाजार
हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासन के निर्देशानुसार नैनीताल जनपद में 29 जून से छह जुलाई की सुबह छह बजे तक आठवें चरण का कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि अब हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। समूचे राज्य में रविवार …
हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासन के निर्देशानुसार नैनीताल जनपद में 29 जून से छह जुलाई की सुबह छह बजे तक आठवें चरण का कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है।
डीएम गर्ब्याल ने बताया कि अब हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। समूचे राज्य में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी बल्कि पर्यटन नगरी नैनीताल में मंगलवार को बाजार बंद होगा। उन्होंने बताया कि सब्जी, दूध, मिठाई, फूलों की दुकानें प्रतिदिन सुबह आठ बजे से सायं सात बजे तक नियमित रूप से खुलेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबा केवल 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित होंगे।
खाद्यों की ऑन लाइन व टेक होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह रात 10 से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। विक्रम, ऑटो, सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, निकायों की ओर से परीक्षाओं के लिए संबंधित विभाग केस टू केस आधार पर फैसले लिए जाएंगे।
= इन पर पूरी तरह पाबंदी =
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडीटोरियम, सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोहों पर पाबंदी रहेगी।
= 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे ये संस्थान =
कोचिंग, खेल सेंटर, स्टेडियम, जिम जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी या विद्यार्थी आते हैं। ऐसे संस्थान कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। जबकि संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर, अन्य जन उपयोगी अवस्थपनाओं को पर्यटन, वन प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए खोले जा सकते हैं।
= 24 घंटे खुल सकती हैं ये दुकानें =
पेट्रोल-डीजल पंप, रसोई गैस, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक एवं अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल टेस्टिंग लैब और कलेक्शन सेंटर भी 24 घंटे खुले रहेंगे। उद्योग-धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन कोविड-19 गाइड लाइन व मानकों को पालन करना होगा।
= बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य =
शासन के निर्देशानुसार अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व पिछले 72 घंटे में कराए आरटीपीसीआर, एंटीजन, ट्रू नेट टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
= ये हैं नियम =
= शव यात्रा व शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे।
= कोविड कर्फ्यू में ऑनलाइन /डिस्टेंस लनिंग की अनुमति होगी।
= वैक्सीनेशन के लिए निकले लोगों का अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।
= ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाना होगा।
= मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही जाने की अनुमति होगी।
= निकाय, सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों को अवकाश के दिन अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
= मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
