बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

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बरेली, अमृत विचार। घर में घुसकर नाबालिग लड़की (16) से दुष्कर्म के आरोपी बिथरी चैनपुर के मेहतरपुर करोड़ निवासी शहनबाज उर्फ छटंकी की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ की अदालत ने खारिज कर दी। सरकारी वकील हरेन्द्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना मीरगंज …

बरेली, अमृत विचार। घर में घुसकर नाबालिग लड़की (16) से दुष्कर्म के आरोपी बिथरी चैनपुर के मेहतरपुर करोड़ निवासी शहनबाज उर्फ छटंकी की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ की अदालत ने खारिज कर दी। सरकारी वकील हरेन्द्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना मीरगंज में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी ने 7 अप्रैल 2020 को भी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझौता करा दिया था।

15 मई को शहनबाज अपने बड़े भाई जाविद उर्फ पप्पू के साथ सुबह 5 बजे घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरिया कमरे में खींचकर ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी के वकील ने गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश में झूठा फंसा देने का तर्क दिया।

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