बरेली: रेल कर्मी को गोली मारने के आरोपी बैंक गार्ड को जमानत

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बरेली, अमृत विचार। बैंक में रेल कर्मी के मास्क न लगाने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर घायल करने के आरोपी सुभाष नगर के सर्वोदय नगर निवासी गार्ड केशव की जमानत अर्जी जिला जज रेणु अग्रवाल की अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली। शुक्रवार को अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक लाख रुपये …

बरेली, अमृत विचार। बैंक में रेल कर्मी के मास्क न लगाने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर घायल करने के आरोपी सुभाष नगर के सर्वोदय नगर निवासी गार्ड केशव की जमानत अर्जी जिला जज रेणु अग्रवाल की अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली। शुक्रवार को अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक लाख रुपये के निजी मुचलका व इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर गार्ड को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

घायल रेलकर्मी राजेश कुमार की पत्नी प्रियंका राठौर ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 25 जून को पति राजेश कुमार स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से रूपए निकालने गए थे। बैंक में प्रवेश करते समय पति ने मास्क नहीं लगाया था, जिस पर गार्ड ने मास्क लगाकर आने को कहा। पति दोबारा मास्क लगाकर बैंक गए तो गार्ड ने गाली गलौज की। विरोध करने पर गार्ड ने जान से मारने की नीयत से राजेश को अपनी बंदूक से गोली मार दी, जो उनके जांघ में लगी। पत्नी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास में गार्ड केशव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

अर्जी पर बहस के दौरान आरोपी के वकील वेंकटेश्वर सक्सेना ने तर्क दिया कि आहत के मार्मिक स्थल पर चोट नहीं आई। चोट जांघ पर आई है। गार्ड का आशय हत्या करना या चोट पहुंचाना नहीं था। गार्ड सेना से सेवानिवृत्त है। वहीं डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने अर्जी खारिज करने की याचना करते हुए कहा कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, जिसमें राजेश बाल-बाल बच गए, अपराध गंभीर प्रकृति का है।

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