Allahabad HC: गैर सहायता प्राप्त संस्था में नहीं दिया जा सकता संविदा सेवा का समादेश

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मुकदमे को निस्तारित करते हुए कहा कि प्राइवेट गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान के खिलाफ समादेश याचिका जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय ऐसे संस्थान की सेवा संविदा को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। अदालत ने याची को राहत देने …

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मुकदमे को निस्तारित करते हुए कहा कि प्राइवेट गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान के खिलाफ समादेश याचिका जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय ऐसे संस्थान की सेवा संविदा को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती।

अदालत ने याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आर्मी पब्लिक स्कूल, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद की अध्यापिका कादंबरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

बहस के दौरान कॉलेज के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैश्य डिग्री कालेज, शामली के मुकदमे में स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्तिगत सेवा संविदा को याचिका के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है और इसके लिए कानून में दिए गए प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है।

मौजूदा याचिका में कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत अध्यापिका को स्थाई करने की मांग की गई थी, जिसको अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कॉलेज और अध्यापिका के बीच का निजी अनुबंध पर आधारित है|

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