एनसीपीसीआर ने की राहुल के ट्वीट पर कार्यवाही करने की मांग, नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिल्ली में नांगल राय बस्ती की एक नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाते हुए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्वीटर इंडिया से उनके ट्वीटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक …

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिल्ली में नांगल राय बस्ती की एक नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाते हुए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्वीटर इंडिया से उनके ट्वीटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीटर इंडिया को भेजे एक पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीड़िता के माता पिता की फोटो डालकर नाबालिग की पहचान उजाकर कर दी है। यह पोस्को अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। कानूनगो ने पत्र में कहा है कि ट्विटर इंडिया को राहुल गांधी के ट्वीटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और यह सामग्री हटा देनी चाहिए।

कानूनगो ने एक ट्वीट में कहा कि एक पीड़ित बच्ची के माता पिता की फ़ोटो ट्वीट कर उनकी पहचान उजागर कर पोस्को अधिनियम का उल्लंघन करने पर एनसीपीआर ने संज्ञान लेते हुए ट्वीटर इंडिया को नोटिस जारी कर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि पीड़िता के परिजनों के फोटों को सार्वजनिक मंच पर रखना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74, पोस्को अधिनियम की धारा 23 और सीपीसीआर अधिनियम की धारा 1.3 का स्पष्ट उल्लंघन है। पत्र के अनुसार ऐसे मामलों में आयोग को स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार हैं और उसे इस मामले में शिकायत भी प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने नांगल राय की नाबालिग पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की हैं और इसका फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है।

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