बरेली: उपभोक्ता को खराब एसी देने पर वोल्टास पर आयोग ने की कार्रवाई

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बरेली, अमृत विचार। एसी खरीदने के बाद कूलिंग न करने और सर्विस के बाद भी सुधार न होने के मामले में जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने कंपनी को 30 दिन में एसी सही करके देने के साथ जुर्माना भी लगाया है। उपभोक्त के एसी खरीदने के कुछ ही दिनो में कूलिंग काम करना …

बरेली, अमृत विचार। एसी खरीदने के बाद कूलिंग न करने और सर्विस के बाद भी सुधार न होने के मामले में जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने कंपनी को 30 दिन में एसी सही करके देने के साथ जुर्माना भी लगाया है। उपभोक्त के एसी खरीदने के कुछ ही दिनो में कूलिंग काम करना बंद हो गयी।

उपभोक्ता ने इसकी शिकायत दुकानदार से करने पर उसने सर्विस स्टाफ भेजकर ठीक कराने का प्रयास किया गया। मगर एसी ने सुचारू काम नहीं किया तब जसोली किला निवासी मोहम्मद जावेद ने एसी निर्माता कंपनी वोल्टास लिमिटेड व हिंद टाकिज स्थित विक्रेता अरोरा रेडियो एपिललेंसेस के विरूद्व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम के समक्ष खराब एसी बदलकर नया एसी दिलाये जाने व हर्जाना दिलाये जाने के लिए वर्ष 2019 मे परिवाद दायर किया था।

जिस पर आयोग के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्य मुक्ता गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने एसी निर्माता कंपनी वोल्टास को कूलिंग सिस्टम को 30 दिन के अंदर ठीक कराने का आदेश दिया है। आयोग ने आदेशित करते हुए कहा है कि यदि कूलिंग को ठीक करने के लिए कोई पार्ट बदलना होगा तो वह भी वोल्टास कंपनी ही निशुल्क बदलेगी। एसी ठीक न कराने के विकल्प मे कंपनी को दस हजार रूपये ग्राहक को देने होंगे जिससे ग्राहक स्वयं सिस्टम ठीक करा सके।

इसके अलावा समय से आदेश का अनुपालन न करने पर 50 रूपये प्रतिदिन की क्षतिपूर्ति वोल्टास को उपभोक्ता मोहम्मद जावेद को करनी होगी तथा दो हजार रूपये मुकदमा खर्चा भी कंपनी वादी को तीस दिनों के अंदर प्रदान करेगी। जावेद ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर बताया था कि उसने 16 अगस्त 2017 को वोल्टास कंपनी का एक स्पलिट एसी अरोरा रेडियो एपिललेंसेस से खरीदा था।

शुरू से ही उसमें कूलिंग की दिक्कत आ रही थी। वहीं डीलर ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया था कि एसी मे बनावट का कोई दोष नहीं है। उपभोक्ता को एसी सही ढंग से चलाना नहीं आता था जिसके कारण बार बार शिकायते करता था जिसे हर बार शिकायत पर दूर किया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग ने कुलिंग सिस्टम खराब एसी को वोल्टास लिमिटेड की उपभोक्ता सेवा में त्रुटि माना है तथा अनुतोष देने व उपभोक्ता को दो हजार रूपये मुकदमा खर्च देने के भी आदेश पारित किये हैं। आयोग का आदेश आम उपभोक्ताओं के लिए उदाहरण बनेगा। -मुहम्मद खालिद जीलानी, (उपभोक्ता मामलों एवं परिवादी के वकील)

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