प्रयागराज: शराब की ऑनलाइन ब्रिकी की मंजूरी देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की मंजूरा देने से इंनकार करते हुए याचिका को खारीज कर दिया। दरसअल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की ऑनलाइन ब्रिकी और होम डिलीवरी को लेकर एक नीति तैयार करने के लिए एक पीआईएल दायर की गई थी। यह याचिका हाईकोर्ट के वकील …

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की मंजूरा देने से इंनकार करते हुए याचिका को खारीज कर दिया। दरसअल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की ऑनलाइन ब्रिकी और होम डिलीवरी को लेकर एक नीति तैयार करने के लिए एक पीआईएल दायर की गई थी। यह याचिका हाईकोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण पांडे ने दायर की थी।

जिसे खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, विषय को राज्य की नीति के रूप में देखते हुए, हम शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कार्यवाही के दौरान कहा कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है और इस तरह होम डिलीवरी की जाएगी।

वकील ने यह भी कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य स्थायी वकील ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि की गई प्रार्थना नीतिगत निर्णय के संदर्भ में है और वर्तमान में सरकार होम डिलीवरी के साथ शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं है।

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