सीसीआई की जांच ने बढ़ाईं मारुति सुजुकी की मुश्किलें, ठोका 200 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने डीलरों के ग्राहकों को गाड़ी की खरीद पर छूट देने से रोकने को प्रतिस्पर्द्धा नियमों के विपरीत पाते हुए आज देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) पर 200 करोड़ रुपये जुर्माना ठोका है। कंपनी मामलों के मंत्रालय से सोमवार को जारी …

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने डीलरों के ग्राहकों को गाड़ी की खरीद पर छूट देने से रोकने को प्रतिस्पर्द्धा नियमों के विपरीत पाते हुए आज देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) पर 200 करोड़ रुपये जुर्माना ठोका है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय से सोमवार को जारी आदेश में बताया गया है कि सीसीआई ने अपनी जांच में पाया कि एमएसआईएल अपनी छूट नियंत्रण नीति के तहत डीलरों के साथ के एक करार करती है, जिसके तहत डीलर ग्राहकों को कंपनी द्वारा निर्धारित छूट से अधिक छूट नहीं दे सकते हैं। साथ ही यदि डीलर अपने ग्राहकों को अतिरिक्त छूट देना चाहते हैं तो उसे पहले एमएसआईएल से अनुमति लेनी होगी।

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