बरेली: गुटखा-तंबाकू बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
बरेली, अमृत विचार। नगर निगम सीमा में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। शासन के नए आदेश के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को नगर निगम सीमा में लागू करने के लिए नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और …
बरेली, अमृत विचार। नगर निगम सीमा में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। शासन के नए आदेश के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को नगर निगम सीमा में लागू करने के लिए नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। अब नगर निगम बोर्ड भी प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाएगा।
शासन की इस उपविधि के लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद व सिगरेट आदि की बिक्री नहीं कर पाएगा। बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगेगा। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
इसी प्रकार तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना वसूलने के साथ ही दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाएगी। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों को पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण एक बार में सिर्फ एक साल के लिए ही किया जाएगा। 28 अगस्त को बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
पार्षदों की भी रहेगी अहम भूमिका
लाइसेंस के लिए पात्रता का भी निर्धारण किया गया है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को देश का नागरिक होने के साथ ही आवेदनकर्ता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। शहर के बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा।
