बरेली: ताबड़तोड गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत आठ को उम्रकैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। बिशारतगंज के ग्राम शहबाजपुर में भैंस के रगड़ते हुए निकल जाने पर युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या और बलवा करने वाले आठ आरोपियों को सत्र परीक्षण में एडीजे-6 अब्दुल कय्यूम की अदालत ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में सतीश पाल व नरेश पाल …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। बिशारतगंज के ग्राम शहबाजपुर में भैंस के रगड़ते हुए निकल जाने पर युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या और बलवा करने वाले आठ आरोपियों को सत्र परीक्षण में एडीजे-6 अब्दुल कय्यूम की अदालत ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में सतीश पाल व नरेश पाल (सगे भाई), ओमेंद्र उर्फ पीलू, पप्पू, विपिन, ऋ षिपाल, चंद्रभान, दन्नू को कुल अर्थदंड 50-50 हजार रुपये प्रत्येक का भी दंड दिया।

सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बिशारतगंज के ग्राम शहबाजपुर निवासी बुंदन ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 3 मई 2012 को अरशद अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के बाहर ले जा रहा था, तभी उसकी भैंसें गांव के सतीश पाल के मकान पर पहुंची। इसी दौरान रोड पर खड़े ओमपाल को एक भैंस रगड़ते हुए निकल गई। इसी बात पर ओमपाल सिंह ने अरशद को थप्पड़ मारते हुए गालियां दीं।

अरशद ने इसकी शिकायत पिता जिलानी से की थी, जिस पर वे अभियुक्त के घर शिकायत करने पहुंचे। उसी समय सतीश पाल व विजय अपने हाथों में तमंचे लिये, उमेन्द्र उर्फ पीलू बंदूक लिये और गांव के ही पप्पू, विपिन, ऋ षिपाल, चन्द्रपाल, दन्नू, नरेश, ओमपाल सिंह, अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर जिलानी के घर के सामने कब्रिस्तान में आ गए।

आते ही सतीश पाल और विजय वीर सिंह, उपेन्द्र उर्फ पीलू ने अंधाधुंध फायर किए, जिसमें भूरे, नवीहसन, नजरूल्ला, जाहिद, सरीन, असराना, नगमा बुरी तरह से घायल हो गए। जिलानी व वादी ने भागकर अपनी जान बचाई। भूरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था।

भूरे के वारिस को 30-30 हजार तो चोटिलों को 20-20 हजार मिलेगा
अदालत ने हत्या की धारा 302 के तहत सुनाए गए 30-30 हजार रुपये अर्थदंड में से आधी रकम भूरे के वारिस को बतौर मुआवजा देने को कहा है। वहीं हत्या के प्रयास में अर्थदंड जोकि प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये में से आधी रकम सभी आरोपियों में नवीहसन, नजीरउल्ला, जाहिद, सरीन, असराना तथा नगमा को देने का आदेश दिया। सभी चोटिलों को रकम समान रूप से दी जाएगी।

तीन हत्यारोपियों की हो चुकी है मौत
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने उपरोक्त आठ समेत कुल 11 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र भेजा था। सत्र परीक्षण के दौरान तीन आरोपियों में विजय वीर, ओमपाल व चंद्रपाल की मृत्यु हो जाने के कारण केस से मुक्त कर दिया गया।

संबंधित समाचार