सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने का दिया आदेश, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन
नोएडा। सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के ये दोनों ही …
नोएडा। सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे। नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक टीम भी बना दी है, जो पुराने अफसरों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस टीम का हेड दो एसीईओ को बनाया गया है। प्लानिंग विभाग के तत्कालीन मैनेजर पर अधिकारियों ने नजर रखी है।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुपरटेक एमराल्ड के जिन भी अधिकारियों ने ट्विट टावर के कंस्ट्रक्शन के दौरान अनियमितता बरती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी में सुपरटेक ग्रुप की ओर से बनाए जा रहे 40 मंजिला ट्विन टावर को 3 महीने के भीतर ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की ‘नापाक’ मिलीभगत की वजह से बने हैं।
