रामपुर: अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका, डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज
रामपुर, अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम खां का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अब 9 सितंबर को अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय होंगे। गौरतलब है कि भाजपा नेता और मुकदमे के …
रामपुर, अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम खां का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अब 9 सितंबर को अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय होंगे।
गौरतलब है कि भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में थाना सिविल लाइंस में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ दो पैनकार्ड और पासपोर्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अभिलेखों में हेरा फेरी करके पासपोर्ट बनवाया। जबकि एक पैन कार्ड के होते हुए अब्दुल्ला आजम खां ने दूसरा पैनकार्ड बनवाया और उसका उपयोग स्वार विधानसभा चुनाव लड़ने में किया था।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। आजम खां जेल में हैं लेकिन इन दिनों बीमार होने पर जेल से मेंदाता अस्पताल में इलाज करा रहे हैं जबकि अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम खां का डिस्चार्ज प्रार्थना खारिज कर दिया है। अब इस मामले में 9 सितंबर को आरोप तय होंगे।
गवाही नहीं पूरी, आज भी जिरह
बुधवार को भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना से सपा सांसद आजम खां के अधिवक्ताओं ने जिरह की, जोकि पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को भी जिरह होगी।
आजम खां के अधिवक्ताओं ने रिकार्ड तलब करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
सपा सांसद आजम खां के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में रिकार्ड तलब कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। उन्होने कहा है कि बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। जिस पर भी नौ सितंबर को सुनवाई होगी।
अब्दुल्ला आजम खां का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होगी। अरुण प्रकाश सक्सेना डीजीसी
