बरेली: विवाहिता की दहेज हत्या में पति व सास को आठ वर्ष कैद

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विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। विवाहिता की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या करने वाले पति अरविंद निवासी सिकरोडा आंवला और सास शीला देवी को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आठ-आठ वर्ष कैद व प्रत्येक को छह-छह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। विवाहिता की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या करने वाले पति अरविंद निवासी सिकरोडा आंवला और सास शीला देवी को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आठ-आठ वर्ष कैद व प्रत्येक को छह-छह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि बदायूं थाना कुंवरगांव के ग्राम यूसुफपुर निवासी वीरपाल सिंह ने थाना आंवला में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी रेनू उर्फ नेमवती की शादी तीन वर्ष पूर्व अरविन्द से की थी। शादी के कुछ माह बाद ही रेनू के पति अरविन्द तथा सास शीला देवी मोटर साइकिल की मांग करते हुए बेटी को उलाहना व ताने देने लगे उसे प्रताड़ित किया जाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2017 को दोपहर 2 बजे सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की रेनू व उसके दोनों बच्चे जल गये है।

जिला अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बेटी तथा उसके दोनों लड़के जो 2 वर्ष व आठ माह के है वे भी गंभीर जले हुए हैं। मृत्यु से पूर्व पुलिस को दिये बयान मे बेटी ने पति व सास पर दहेज के लिए मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देने की बात कही थी। उपचार के दौरान 2 अप्रैल 2017 को दोपहर 1 बजे रेनू की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने पति व सास के विरूद्व दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

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