बरेली: संपत्ति नामांतरण की फीस 400 रुपये घटाई

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बरेली, अमृत विचार। संपत्ति का नामांतरण कराने वालों को नगर निगम ने राहत दी है। बोर्ड की मंजूरी के बाद नगर निगम प्रशासन ने फीस को 400 रुपये घटा दिया। पहले पांच सौ रुपये फीस थी जिसे 100 रुपये कर दिया गया है। संपत्ति का नामांतरण समय पर न कराने पर हर माह 100 रुपये …

बरेली, अमृत विचार। संपत्ति का नामांतरण कराने वालों को नगर निगम ने राहत दी है। बोर्ड की मंजूरी के बाद नगर निगम प्रशासन ने फीस को 400 रुपये घटा दिया। पहले पांच सौ रुपये फीस थी जिसे 100 रुपये कर दिया गया है। संपत्ति का नामांतरण समय पर न कराने पर हर माह 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी नगर निगम ने समाप्त कर दिया।

नगर निगम की 28 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में पार्षद छंगामल मौर्य, रईस मियां अब्बासी, रूप किशोर आदि ने प्रस्ताव में शुल्क घटाने की मांग की थी। मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए मंजूरी दे दी थी जिसे अब लागू कर दिया गया है। नामांतरण कराने की 45 दिन की समय अवधि को भी 40 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है।

आवेदन की जांच दो दिन में और आपत्ति जताने के लिए 30 दिन तय किए गए हैं। बता दें कि संपत्ति का नामांतरण कराने में लोग अक्सर देरी से आवेदन करते थे। इस पर नगर निगम उन आवेदनों पर 100 प्रतिमाह जुर्माना लगाता था जिसने भी म्यूटेशन के लिए आवेदन किया उस पर विलम्ब शुल्क भी नगर निगम वसूलता था। इस प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब नामांतरण के लिए आवेदन करने में विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा।

बोर्ड की सहमति के बाद संपत्ति नामांतरण की फीस को 500 से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। आवासीय नामांतरण न कराने पर हर माह सौ रुपये विलम्ब शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। -ललतेश कुमार सक्सेना, कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम

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