हरदोई: शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को मिली सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने, विवाह का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म करने से सम्बंधित प्रकरण में वादविचारण के बाद आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को पचास हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 7 साल के कारावास का दण्डादेश दिया है। थाना कासिमपुर क्षेत्र की रहने वाली वादिनी मुकदमा के अनुसार अरविंद …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने, विवाह का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म करने से सम्बंधित प्रकरण में वादविचारण के बाद आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को पचास हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 7 साल के कारावास का दण्डादेश दिया है।
थाना कासिमपुर क्षेत्र की रहने वाली वादिनी मुकदमा के अनुसार अरविंद पुत्र सुरेश चंद्र निवासी अकबरपुर थाना मल्लावां उसके बहनोई का रिश्तेदार है। जिसकी वजह से 2 सालों से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों पक्षों की सहमति के कारण विवाह की तैयारी भी शुरू हो गई थी। विवाह तय होने के कारण वादिनी अभियुक्त के बुलाने पर चली जाती थी। जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त ने पीड़िता को विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए।
वादिनी के पिता की मृत्यु 10 जुलाई 2017 को हो जाने के बाद अभियुक्त पहले तो विवाह टालता रहा और बाद में मना कर दिया गया। जिसके बाद वादिनी की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर 9 जनवरी 2018 को दर्ज हुई। मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त अरविंद कुमार को धारा 376 (1) भादवि में दोषसिद्ध घोषित करते हुए सात साल के कारावास की सजा दी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया।
