जालौन: कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई 12-12 साल की सजा

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जालौन। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी और उसके सहयोगी को अदालत ने 12-12 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई मिशन शक्ति के तहत की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि एट थाना क्षेत्र निवासी एक पिता …

जालौन। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी और उसके सहयोगी को अदालत ने 12-12 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई मिशन शक्ति के तहत की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि एट थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव में पंजाब के संगरुर जिला के चीरा निवासी सुखविंदर हारवेस्टर चलाता था। 21 अप्रैल 2016 की रात सुखविंदर पिरौना निवासी अपने साथी धनप्रसाद की मदद से बेटी (16) को भगा ले गया।

इसके बाद पंजाब ले जाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद 13 मई 2016 को पुलिस ने मामला दर्ज कर सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुखविंदर जेल में ही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के जज विजय बहादुर सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुखविंदर और धनप्रसाद को 12-12 साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

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