रुद्रपुर: कोविड में जान गंवाने वालों के वारिसों को 50 हजार रुपए देने के निर्देश

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रुद्रपुर, अमृत विचार। जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष रंजना राजगुरु ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है, उनके विधिक वारिस जनों को आपदा मोचन निधि से सहायता के मानदंडों के अनुसार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी । …

रुद्रपुर, अमृत विचार। जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष रंजना राजगुरु ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है, उनके विधिक वारिस जनों को आपदा मोचन निधि से सहायता के मानदंडों के अनुसार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी ।

जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चहिये । उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत व्यक्ति व कोविड-19 से संक्रमित होने पर उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भी मृतक के विधिक वारिस अनुमन्य राशि पाने के हकदार होगें।

उन्होंने कहा है कि विधिक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर निकटतम तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्ण विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने सम्बन्धित तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए है कि प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी, अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

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