मुरादाबाद : गैंगस्टर एक्ट में एक दोषी, दो साल की सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने एक को दोषी माना है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अप्रैल 2012 में मूंढापांडे थाने के प्रभारी प्रकाश चंद्र यादव ने ग्राम खाईखेड़ा निवासी बाबू के …
मुरादाबाद, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने एक को दोषी माना है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अप्रैल 2012 में मूंढापांडे थाने के प्रभारी प्रकाश चंद्र यादव ने ग्राम खाईखेड़ा निवासी बाबू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। बाबू पर आरोप था कि वह गिरोह बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे पांच शैलेंद्र सचान की कोर्ट में चल रही थी।
वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां झूठा फंसाने की दलील दी तो वहीं अभियोजन की ओर से इसे गंभीर अपराध बताया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बाबू को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
