हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल कैद की सजा
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने पांच साल पुराने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दुष्कर्म के अपराध में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म के अपराध में 12 साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की भी सजा …
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने पांच साल पुराने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दुष्कर्म के अपराध में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म के अपराध में 12 साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई।न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने का भी आदेश दिया।
न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक क्षितीष कुमार दीक्षित के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र के गढ़ीहार निवासी आरोपी रामसिंह ने 6 अप्रैल 2016 को एक सात वर्षीय बालिका के घर मे घुसकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय बालिका अपने घर मे अकेली थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
