पीलीभीत: एडीएम कोर्ट ने अल्वी किराना स्टाेर पर लगाया 80 हजार रुपये का जुर्माना, सेवई का नमूना हुआ था फेल
अमृत विचार, पीलीभीत। खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के मामले में चल रही सुनवाई के बाद अमरिया के अल्वी किराना स्टोर के स्वामी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना ( FINE) लगाया है। इस दुकान से लिया गया सेवई का नमूना फेल होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। अब जुर्माना का …
अमृत विचार, पीलीभीत। खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के मामले में चल रही सुनवाई के बाद अमरिया के अल्वी किराना स्टोर के स्वामी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना ( FINE) लगाया है। इस दुकान से लिया गया सेवई का नमूना फेल होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। अब जुर्माना का आदेश होने के बाद अफसर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं।
खाद्य पदार्थ की मिलावटखोरी रोकने के लिए एफएसडीए टीम को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि टीम कार्रवाई की औचारिकता निभाने में जुटी रहती है। त्योहारों के नजदीक आने पर चंद दुकानों पर छापा मारकर नमूने लिए जाते हैं। इसके अलावा आंकड़ेबाजी करने पर अधिक ध्यान रहता है। इसी क्रम में टीम ने पिछले साल अमरिया कस्बे में अल्वी किराना स्टोर में छापा मारा था। यहां से सेवई का नमूना लिया गया था। उसे जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा गया। नमूना जांच में फेल हो गया।
उसके बाद व्यापारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। उसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया था। इसकी सुनवाई चलती रही। जिसके बाद एडीएम कोर्ट से व्यापारी पर 80 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है। अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि एडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।जुर्माना डाला गया है।इस मामले में नियमानुसार आगे कार्रवाई चल रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को गंभीरता से लिया जा रहा है।
मावा व्यापारी पर दस हजार रुपये जुर्माना
बिलसंडा के गांव घनश्यामपुर के रहने वाले व्यापारी बलजिंदर के मकान से टीम ने मावा का नमूना लिया था। ये नमूना भी लखनऊ लैब में फेल हो गया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई को गति देते हुए एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। वाद दायर होने के बाद सुनवाई चलती रही। इसके बाद अब मावा व्यापारी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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