बरेली: राहुल गांधी व सलमान खुर्शीद के विरुद्ध अर्जी पर कोर्ट में हुई सुनवाई

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विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़े विवाद के मामले में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। हिंदू शक्ति दल के जिलाध्यक्ष रजत कुमार की ओर से राहुल गांधी …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़े विवाद के मामले में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। हिंदू शक्ति दल के जिलाध्यक्ष रजत कुमार की ओर से राहुल गांधी व किताब लेखक सलमान खुर्शीद के विरुद्ध 17 नवम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अर्जी दी गयी थी।

पोषणीयता के तथ्यों पर वादी के अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता एडवोकेट की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया। अदालत ने वादी के अधिवक्ता से पूछा कि घटना कहां की है और क्या इस मामले में यहां मुकदमा दायर करने का क्षेत्राधिकार वादी को है, इस पर अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने उच्च न्यायालय के केस रूलिंग्स का ब्यौरा दिया।

तर्क दिया कि यदि किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटना होती है और पीड़ित किसी और थाने में तहरीर देता है तो पुलिस यह कहकर रिपोर्ट लिखने से इंकार नहीं कर सकती है कि यह उसके क्षेत्र का मामला नहीं है। हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठनों से करने से वादी की भावनाएं आहत हुई हैं।

वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना कोतवाली के बिहारीपुर कसगरान का निवासी है और विपक्षीगण पर विधिक कार्यवाही करवाने के लिए न्यायालय की शरण में आया है। अदालत ने वाद पत्र की पोषणीयता के तथ्यों पर अधिवक्ता को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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