रामपुर : महिला पर जानलेवा हमला करने में दो को सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रामपुर, अमृत विचार। मेढ़ के विवाद में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने दो को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक को चार और दूसरे को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। घटना जुलाई 2013 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के …

रामपुर, अमृत विचार। मेढ़ के विवाद में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने दो को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक को चार और दूसरे को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

घटना जुलाई 2013 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्यौहारा में हुई थी। गांव निवासी कालीचरण व मिठाई लाल के खेत आसपास थे। कालीचरण का आरोप है कि मिढ़ई लाल ने मेढ़ काटकर अपने खेत में मिला ली। जानकारी होने पर कालीचरण व उसके छोटे भाई की पत्नी माया उर्फ नन्ही देवी खेत पहुंचे, यहां पर उन्होंने मेढ़ काटने का विरोध किया तो वह झगड़ा करने लगा।

शोर-शराबा होने पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से मामले को शांत करा दिया। कालीचरण को रात में माया देवी देने आई। आरोप है कि वापस जाते समय मिढ़ई लाल ने अपने साथी ग्राम ऐमी निवासी मोहर सिंह के साथ मिलकर माया को गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर कालीचरण मौके पर पहुंचा तो दोनों आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। आनन-फानन में माया को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।

वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एफटीसी सेकेंड रश्मि रानी की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने की दलील दी, जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रमोद सागर ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी माना है। कोर्ट ने मिढ़ई लाल को चार और मोहर सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

संबंधित समाचार