मुरादाबाद : मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद

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मुरादाबाद, अमृत विचार। चार साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोप में कोर्ट ने एक को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना अप्रैल वर्ष 2019 को भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम …

मुरादाबाद, अमृत विचार। चार साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोप में कोर्ट ने एक को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना अप्रैल वर्ष 2019 को भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना में हुई थी। गांव निवासी एक व्यक्ति का कहना था कि घटना के दिन उसका चार साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था।

ग्रामीण के अनुसार खेलते वक्त मासूम अचानक गायब हो गया। काफी देर तक जब घर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण के अनुसार उसने बेटे की तलाश शुरू कर दी। जब वह गांव में स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। अस्पताल के पीछे जाकर देखा तो गांव निवासी जाकिर उसके बेटे के साथ कुकर्म कर रहा था। ग्रामीण को देखकर आरोपी मौका पाकर फरार हो गया।

इस मामले की सूचना पुलिस को देने के बाद जब बच्चे का मेडिकल कराया गया तो गुदा द्वार में चोट के निशान पाए गए। इसके बाद ग्रामीण की तहरीर पर भोजपुर थाने में जाकिर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

इस मामले की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-तीन सुभाष सिंह की अदालत में चल रही थी। हालांकि सुनवाई के दौरान गवाह ने घटना से इंकार करते हुए आरोपी जाकिर के पक्ष में गवाही दे दी थी। मंगलवार को फिर इस मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह के मुकरने का हवाला देते हुए आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम व एमपी सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मेडिकल रिपोर्ट व डाक्टर के बयानों के आधार पर आरोपी जाकिर को दोषी माना। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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