हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रैली को किया गया रवाना
बाराबंकी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विजेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से विभिन्न लाभार्थी सेवाओं का अभियान चलाकर नागरिकों को पंजीकरण करने के क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत एक बाईक रैली का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ कार्यालय कृषि उपनिदेशक कृषि भवन बाराबंकी …
बाराबंकी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विजेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से विभिन्न लाभार्थी सेवाओं का अभियान चलाकर नागरिकों को पंजीकरण करने के क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत एक बाईक रैली का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ कार्यालय कृषि उपनिदेशक कृषि भवन बाराबंकी से उप कृषि निदेशक अनिल कुमार सागर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाईक रैली करने का उद्देश्य किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध मे जागरूक करना है।
बताते चलें कि, आयुष्मान भारत, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधामंत्री किसान मानधन योजन,प्रधामंत्री व्यापारी मानधन योजन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्माननिधि योजना, आदि का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सीएससी जिला प्रबंधक रवि वर्मा राजेश कुमार गुप्ता सीएससी जिला समन्वयक शैलेंद्र कुमार मिश्रा एवं लगभग 45 केंद्र संचालक भी उपस्थित रहे।
क्या है फसल बीमा
प्राकृतिक आपदा,कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुवात की गई थी फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है। जब कि 15 दिन के भीतर बीमित छेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानो की फसल का निर्धारण करती है इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है
क्या लगेंगे पेपर
किसी भी किसान को फसल बीमा करने के लिए निकट के सीएससी केंद्र पर जा कर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी,खसरा-खेतौनी,फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ,मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर बीमा करा सकते हैं।
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कैसे मिलेगा योजना का लाभ
फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि,प्राकृतिक आपदा ,जल भराव,प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जायेगा जिसमे कितनी राशि उसको देनी है। यह लिखा रहता है किसान को फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता और बढ़ता है।
उसके अतरिक्त किसी को अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता है। फसल बीमा के लिए कोई भी किसान सीएससी केंद्र ,कृषि विभाग,बैंक या नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते हैं।
