कोर्ट ने कारोबारी के अपहर्ता देवेंद्र सिंह के लिए घोषित किया 50 हजार का इनाम

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बहराइच। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भू माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की अग्रिम जमानत याचिका कर दी है। देवेंद्र सिंह के अपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल के शिलान्यास के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी …

बहराइच। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भू माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की अग्रिम जमानत याचिका कर दी है। देवेंद्र सिंह के अपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल के शिलान्यास के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच पर प्रतिमा भेंट करने पर देवेंद्र सिंह सुर्खियों में आया था।

देहात कोतवाली के शिवनगर निवासिनी सुधा मातनहेलिया पत्नी अरुण कुमार ने देहात कोतवाली व दरगाह थाने में 24 अगस्त को दो प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख था कि उसने व उसके पति ने एक मंदबुद्धि बालक गोद लिया है, जो चलने-फिरने में असमर्थ है। 2011 में पयागपुर थाने के फर्दा सुमेरपुर के मजरे मोहनपुर माफी निवासी देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र रामफल ने उसके पति से चार बीघा भूमि का बैनामा अस्सी लाख में कराने को दस लाख रुपया बतौर बयाना दिया। बाकी धन देने में टाल मटोल करता रहा।

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2016 में उसके पति को धन देने के बहाने अपने यहां बुलाकर बंधक बना लिया। उसे मारपीट कर भूमि का एग्रीमेंट अपने लोगों के नाम करा लिया  और उसके संहारणी माता मंदिर के पास वाली भूमि पर भी कब्जा कर लिया। उसका पति अभी तक लापता है। उसे व उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। जिसके भय से वह अपने फार्म हाउस वाले मकान में रह रही थी। उसने केस दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन केस दर्ज नहीं किए गए।

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