बरेली: सगी बहन की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

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विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। सगे चचेरे भाई से निकाह करने से नाराज होकर बहन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्योलड़िया के ग्राम परसरामपुर निवासी तालिब को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व कुल 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एड़ीजीसी क्राइम …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। सगे चचेरे भाई से निकाह करने से नाराज होकर बहन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्योलड़िया के ग्राम परसरामपुर निवासी तालिब को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व कुल 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

एड़ीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका के पति जाबिर हुसैन ने 10 मार्च 2019 को थाना क्योलड़िया मे तहरीर देकर बताया था कि मेरी पत्नी शबाना घर के आंगन मे चूल्हे पर खाना बना रही थी। 1 बजे मेरा साला तालिब घर पर आया और शबाना के पीछे से सिर में गोली मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी। तालिब हाथ में तमंचा लहराता हुआ भाग गया। जाते समय मुझे व परिवार को धमकी दे रहा था। पुलिस ने तालिब के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया था।

12 मार्च 2019 को मुखबिर की सूचना पर भौआ बाजार चौराहे से दिल्ली भागने की फिराक में सवारी का इंतजार करते हुए आरोपी को तमंचे समेत दबोचा था। तालिब ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन शबाना ने मेरे सगे चचेरे भाई से लगभग 5 माह पहले अपनी मर्जी से निकाह कर लिया था। मुझे यह निकाह पसंद नहीं था। गांव के उर्स मेले में उसने ताने भी दिए।

तैश में आकर तमंचा लेकर बहन के घर जाबिर को मारने के इरादे से पहुंचा परंतु जाबिर घर पर नहीं मिला और मुझे गुस्सा आया कि मेरी बहन की वजह से मुझे ताने मिलते है क्यों न अपनी बहन को ही मार दूं। गुस्से में पीछे सिर में नजदीक से तमंचे से गोली मार दी थी जिससे मेरी बहन की मौके पर ही मौत हो गयी। अभियोजन ने 9 गवाहों को सत्र परीक्षण में कोर्ट के समक्ष पेश किया था।

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