रामपुर : हाईकोर्ट ने बदला पॉक्सो कोर्ट का फैसला, बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी बरी

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रामपुर, अमृत विचार। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट से उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की थी। जहां से 17 दिसंबर 2021 को वह बरी हो गया। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र …

रामपुर, अमृत विचार। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट से उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की थी। जहां से 17 दिसंबर 2021 को वह बरी हो गया।

सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र से सात मई 2019 को छह साल की बच्ची गायब हो गई थी। डेढ़ माह के बाद पुलिस ने बच्ची का शव एक खाली पड़े मकान से सड़ा-गला शव बरामद किया था। उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी नाजिल को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। उसके बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया था।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। जहां 16 दिसंबर को 2019 में कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस मामले की पैरवी नजरुल इस्लाम जाफरी, नासरा आदिल कर रही थी। 17 दिसंबर को हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया। यह प्रकरण चर्चा का विषय रहा था। तत्कालीन एसपी डॉ.अजय पाल शर्मा ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।

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