31 दिसंबर से पूर्व बकाया राशि जमा कराने वालों को मिलेगी छूट

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उदयपुर। राजस्थान में मंडी शुल्क एवं ब्याज माफी योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों की बकाया राशि 31 दिसंबर से पूर्व जमा कराने वाले को विभाग की ओर से आकर्षक छूट दी जायेगी। कृषि उपज मण्डी समिति अनाज सचिव ने बताया की इस योजनान्तर्गत बकाया राशि पर 75 प्रतिशत ब्याज की छूट उपलब्ध है। …

उदयपुर। राजस्थान में मंडी शुल्क एवं ब्याज माफी योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों की बकाया राशि 31 दिसंबर से पूर्व जमा कराने वाले को विभाग की ओर से आकर्षक छूट दी जायेगी। कृषि उपज मण्डी समिति अनाज सचिव ने बताया की इस योजनान्तर्गत बकाया राशि पर 75 प्रतिशत ब्याज की छूट उपलब्ध है।

जिन बकायादारों पर मण्डी समिति की राशि बकाया है वे 31 दिसंबर तक जमा कराकर 75 प्रतिशत ब्याज का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर मंडी शुल्क के रूप में 27 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2019 तक की बकाया राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा बकाया मंडी शुल्क माफी योजना आरम्भ की गई है।

इस योजनान्तर्गत 31 दिसंबर तक बकाया मंडी शुल्क की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस तरह की प्रसंस्करण इकाइयों का 75 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं 100 प्रतिशत ब्याज में छूट उपलब्ध है।

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