अमरोहा : सामूहिक दुष्कर्म में दो सगे भाइयों समेत चार को 20-20 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमरोहा,अमृत विचार। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। मामला थाना आदमपुर क्षेत्र का …

अमरोहा,अमृत विचार। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।

मामला थाना आदमपुर क्षेत्र का है। यहां रहने वाले किसान की पत्नी 27 अप्रैल 2014 को खेत से चारा लेने गई थी। आरोप है कि तभी दो बाइकों पर सवार होकर आए चार लोगों ने महिला को जबरन खेत में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता ने गांव के ही रहने वाले जगदीश, उसके सगे भाई जीवन, गंगाचोली निवासी धर्मेंद्र और सलारा गांव निवासी सोहनलाल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन जमानत पर जेल से बाहर चल रहे थे। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत में विचाराधीन था।

बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता संजीव कुमार ने जोरदार पैरवी की। अदालत ने पीड़िता के बयानों पर दो सगे भाई समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर 52- 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महिला की हत्या के मामले में अदालत ने तांत्रिक को सुनाई उम्रकैद की सजा
अमरोहा। महिला की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या के मामले में अदालत ने तांत्रिक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चंदनकोटा का है। यहां पर बृजपाल सिंह का परिवार रहता है। वहीं गांव में तांत्रिक भी रहता था, जिसका उसके घर आना जाना था। आरोप है कि 24 अगस्त 2018 की रात को तांत्रिक करन सिंह बृजपाल के घर में घुस आया और वहां सो रही रही बृजपाल की पत्नी सुमन देवी की दुपट्टे से गलाघोंट कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका के बेटे अतुल की तहरीर पर तांत्रिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। यह मामला जनपद न्यायधीश संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन था। जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने बताया कि दो दिन पहले न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई हुई थी। जिसमें साक्ष्य और सबूतों के आधार पर तांत्रिक करन सिंह को अदालत ने दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फिर न्यायालय ने मामले में सुनवाई के दौरान तांत्रिक को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई गई।

 

 

 

संबंधित समाचार