रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म करने में आरोपी को सात साल की सजा
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक किशोरी का कहना है कि 13 मई 2013 को उसकी मुलाकात …
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
गंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक किशोरी का कहना है कि 13 मई 2013 को उसकी मुलाकात एक शादी में सुहेल पुत्र शुऐब मियां से हुई थी। उसके बाद से वह उसको घर पर फोन करके बुला लिया करता था। 12 मई 2013 को देखा कि सुहैल व उसका पिता शुऐब मिया मारूति से घर के बाहर खड़े हैं। उसके बाद दोनों लोग उसको कार बैठाकर ले गए थे। जहां उसके साथ दुराचार किया। बाद में शादी करने से मना कर दिया।
उसके बाद दोनों घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता ने सारा मामला परिजनों को बताया। इस मामले में पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि दुराचार और अपहरण के मामले में सुहैल को सात साल की सजा और तीस हजार का जुर्माना लगाया है जबकि पिता को बरी कर दिया है।
