चित्रकूट: दहेज हत्या में मृतका के पति को मिली 10 साल की कठोर कैद और जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को मृतका के पति को दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने व सास और ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। मृतका के सास-ससुर को भी जुर्माना भुगतना होगा। सहायक जिला …

चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को मृतका के पति को दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने व सास और ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। मृतका के सास-ससुर को भी जुर्माना भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि राजापुर थाने के तीरमऊ गांव निवासी रामकिंकर ने अपनी पुत्री सीता की शादी मनीष पुत्र राजेंद्र प्रसाद पांडेय निवासी माफीदार का पुरवा से की थी। ससुरालीजन आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

9 अप्रैल 2018 को इन लोगों ने उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। उसने इस संबंध में पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए राजापुर थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने इस संबंध में जांच कर मुकदमा दर्ज कराया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दहेज हत्या के इस मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने मृतका के पति को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। कोर्ट ने सास-ससुर को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। इनको दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।

बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की आठवीं सर्किल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन

भारत की संचार कंपनी बीएसएनएल के अधिकारियों की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संगठन संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की दो दिवसीय आठवीं सर्किल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किदवई नगर स्थित गहोई भवन में की गई। सेमिनार में दूर-दूर से बीएसएनएल कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

पूरी खबर पड़नें के लिए यहां क्लिक करें- बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की आठवीं सर्किल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन

संबंधित समाचार