बरेली: शराब कारोबारियों पर बोझ के साथ ओवररेटिंग की आशंका बढ़ी

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बरेली, अमृत विचार। विधानसभा निर्वाचन के चुनावी समर में 1 जनवरी को आबकारी विभाग की 2022-23 की लागू की गई आबकारी नीति ने शराब कारोबारियों पर बोझ बढ़ाया है, लेकिन शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इस बार शराब महंगी नहीं होगी। देसी मदिरा के सस्ती होने की भी चर्चा है। राज्य सरकार ने …

बरेली, अमृत विचार। विधानसभा निर्वाचन के चुनावी समर में 1 जनवरी को आबकारी विभाग की 2022-23 की लागू की गई आबकारी नीति ने शराब कारोबारियों पर बोझ बढ़ाया है, लेकिन शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इस बार शराब महंगी नहीं होगी। देसी मदिरा के सस्ती होने की भी चर्चा है।

राज्य सरकार ने देसी, विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों और मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस से लेकर जिस स्वरूप में जो अन्य शुल्क लगाए जाते हैं, उन सब में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे शराब की ओवररेटिंग बढ़ने की आशंका 2021-22 से ज्यादा बढ़ गई है। इस बार देसी मदिरा की बोतलों पर मिनरल वाटर बोतल में प्रयुक्त होने वाले कैप लगाए जाएंगे। इधर, आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब दुकानों का नवीनीकरण करने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन ने अभी तारीख तय नहीं की है, लेकिन जिला स्तर पर आबकारी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों से तैयारी पूरी रखने को कहा है।

जनपद में शराब की दुकानें

  • 17 मॉडल शॉप
  • 89 बीयर शॉप
  • 392 देसी मदिरा
  • 94 अंग्रेजी शराब दुकान

बरेली में थोक अनुज्ञापन के लिए 33 रुपये की लाइसेंस फीस निर्धारित
थोक अनुज्ञापनों में (सीएल-2, एफएल-2बी) की लाइसेंस फीस 7.5 प्रतिशत बढ़ाते हुए एक लाख रुपये निकटतम गुणक तक बढ़ाते हुए बरेली के लिए 33 लाख रुपये किया गया है। एफएल-2बी की पीलीभीत और शाहजहांपुर में 6 लाख रुपये और बदायूं में 9 लाख रुपये तय की गयी है।

मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस
मॉडल शॉप की वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस में 2021-22 के मुकाबले 7.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। लाइसेंस की फीस यदि धनराशि 5000 के गुणक में नहीं पाई जाती है तो उसे बढ़ाकर रुपया 5000 के अगले स्तर पर राउंड ऑफ करके निर्धारित किया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेंड अनुज्ञापनों का निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण कराया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेंड के लिए लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया।

नवसृजित देसी, विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस
नगर निगम व इसकी सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि तक देसी मदिरा की न्यूनतम फीस 26600, विदेशी मदिरा की 1360000, बीयर की 260000, नगर पालिका व इसकी सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि तक देसी की 19000, विदेशी की 465000 और बीयर की 140000 और नगर पंचायत व इसकी सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि तक देसी की 11500, विदेशी की 225000 और बीयर की 85000, ग्रामीण क्षेत्र में देसी की 6600, विदेशी की 120000 और बीयर की 75000 रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है, जबकि मॉडल शॉप के लिए नगर निगम क्षेत्र में 65 लाख रुपये और अन्य स्थानों पर 22 लाख रुपये लाइेंसस फीस निर्धारित की गई है।

ऐसे होगा नवीनीकरण
देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप का नवीनीकरण कराने के लिए फीस बढ़ाई गई है। अब देसी मदिरा दुकान की 25 हजार, विदेशी 25 हजार, बीयर 25 हजार, मॉडल शॉप 35 हजार और भांग का 10 हजार रुपये शुल्क लगेगा। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिन के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क, दुकान की वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि तीन कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जाएगा।

होम लाइसेंस के लिए इतनी फीस चुकानी पड़ेगी
निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए 2022-23 में वार्षिक लाइसेंस फीस 11 हजार रुपये और प्रतिभूति धनराशि 25 हजार निर्धारित की गई है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस ले सकता है।

2022-23 की आबकारी नीति लागू हो गई है। अब पहले शराब दुकानों नवीनीकरण होगा। इसके बाद व्यवस्थापन कराया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें नवीनीकरण कराने की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। नई नीति में लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है, लेकिन शराब महंगी नहीं की गई है। -राजशेखर उपाध्याय, उप आयुक्त आबकारी

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