बिजनौर: अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा
बिजनौर, अमृत विचार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिसूचित विभाग के कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं …
बिजनौर, अमृत विचार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिसूचित विभाग के कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिसूचित विभागों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, परिवहन विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो तथा भारत संचार निगम लिमिटेड को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभागों से संबंधित यदि कोई कर्मचारी जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहता है तो वह फार्म -12 घ पूर्ण रूप से भरकर अपने विभाग अध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुए नाम निर्देशन के अंतिम दिनांक से पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करा सकता हैं।
