महाराष्ट्र: अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेशी महिला को सुनाई ढाई साल की सजा

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ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में करीब ढाई साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. पंधारीकर ने बांग्लादेश के नोदल जिले की निवासी रिमी मोहम्मद रमजान सिद्दर को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम …

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में करीब ढाई साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. पंधारीकर ने बांग्लादेश के नोदल जिले की निवासी रिमी मोहम्मद रमजान सिद्दर को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। महिला को 2 साल 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है और 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने यह आदेश 21 जनवरी को सुनाया था। इसकी प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि मई 2019 में, जिला पुलिस के अवैध तस्करी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने काशीमीरा स्लम इलाके में तलाशी ली थी और वहां अवैध रूप से रह रही तीन बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि यह पाया गया कि महिलाओं के पास भारत में रहने के लिए पासपोर्ट या वीजा नहीं था। उन्होंने कहा कि दो अन्य महिलाएं जमानत पर हैं।

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