लखनऊ: मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिसवालों को कोर्ट ने जेल से किया तलब

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लखनऊ। कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में निरुद्ध आरोपी पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच फरवरी को जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग गोरखपुर जेल से तलब किया है। सीबीआई ने हत्या के इस बहुचर्चित मामले में गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब इंसपेक्टर अक्षय कुमार, …

लखनऊ। कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में निरुद्ध आरोपी पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच फरवरी को जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग गोरखपुर जेल से तलब किया है।

सीबीआई ने हत्या के इस बहुचर्चित मामले में गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब इंसपेक्टर अक्षय कुमार, विजय यादव, राहुल दूबे तथा हेड कांस्टेबिल कमलेश सिंह यादव व कांस्टेबिल प्रशांत कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 323, 325, 506, 218, 201 सपठित धारा 34, 120बी व 149 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।

पुलिस से हुई मारपीट में मनीष की हो गई थी मौत

सीबीआइ द्वारा दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता गोरखपुर के रामगढ़ ताल थानांतर्गत एक होटल में ठहरे थे। 27/28 सितंबर की मध्य रात्रि में आरोपी पुलिसकर्मी उनके कमरे में गए व उनके साथ दुर्व्यहार किया। मनीष ने इसका विरोध किया तो अभियुक्तों ने उनकी जमकर पिटाई की। इस मारपीट में उन्हें गम्भीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

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29 सितंबर, 2021 को उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने थाना रामगढ़ ताल में इस घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना कानपुर की एसआईटी कर रही थी। लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बादर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। दो नवंबर, 2021 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरु की।

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