रायबरेली: जहरीली शराब कांड में 10 माफिया हुए गिरफ्तार, मिल सकता है मृत्युदंड…
रायबरेली। पहाड़पुर जहरीली शराब कांड में संलिप्त शराब माफिया को मृत्युदंड भी मिल सकता है। असल में पुलिस ने मृत्युदंड दिलाने लाने वाली धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही सभी पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लिया गया है। अपराध से अर्जित इनकी …
रायबरेली। पहाड़पुर जहरीली शराब कांड में संलिप्त शराब माफिया को मृत्युदंड भी मिल सकता है। असल में पुलिस ने मृत्युदंड दिलाने लाने वाली धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही सभी पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लिया गया है। अपराध से अर्जित इनकी चल-अचल संपत्ति प्रशासन कुर्क करने की तैयारी में लगा है।
पहाड़पुर शराब कांड में दस लोग जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें महराजगंज के पूरे बिदा मजरे रसेहता गांव का धीरेंद्र बहादुर सिंह, पूरे पोदराम मजरे पहाड़पुर निवासी धीरेंद्र सिंह, जमुलापुर के राम प्रताप, आदमपुर का अखंड प्रताप सिंह उर्फ राजन, पिडारी खुर्द गांव का प्रधान केतन सिंह, शिवगढ़ के बेड़ारू का संदीप जायसवाल, हैदरगढ़, बाराबंकी के पोखरा निवासी विनय जायसवाल, गौताना निवासी अनिल जायसवाल, रायपुर निवासी अजीत सिंह उर्फ अन्नू शामिल हैं।
पहाड़पुर के प्रधान मथुरा प्रसाद यादव ने 25 जनवरी को पूरे पोदराम के धीरेंद्र व जमुलापर के राम प्रताप पर हत्या और आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) की धाराओं में केस दर्ज कराया था। जांच में अब तक करीब दस लोगों के नाम प्रकाश में आ चुके हैं। वारदात का मुख्य सरगना बाराबंकी के हैदरगढ़ का नवीन जायसवाल अब तक पकड़ा नहीं गया है, जिस पर एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है।
शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रकरण में पहले धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने अब हत्या की धारा लगाई है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम की 60 (क) में भी इसी सजा का प्राविधान है। इसके अलावा गैंगस्टर और रासुका के लिए पुलिस ने कागजी कोरम पूरा कर लिया है।
शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी, उन पर संगीन धाराओं में केस दर्ज है। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। -श्लोक कुमार, एसपी
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