अमरोहा : मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित

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अमरोहा,अमृत विचार। मतदान वाले दिन मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस सैट, कार्डलेस फोन, सैल्यूर फोन पर प्रतिबंध रहेगा। मतदेय स्थल के अंदर भी मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। जिले में 14 फरवरी को मतदान होगा। जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया …

अमरोहा,अमृत विचार। मतदान वाले दिन मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस सैट, कार्डलेस फोन, सैल्यूर फोन पर प्रतिबंध रहेगा। मतदेय स्थल के अंदर भी मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। जिले में 14 फरवरी को मतदान होगा। जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है।

जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी मतदेय स्थल और मतदान के केंद्र के अंदर कोई सैल्यूलर फोन और मोबाइल पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध शान्ति व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों, डयूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों, प्रेक्षकों, माइको प्रेक्षकों तथा पीठासीन अधिकारियों एवं गणना सुपरवाईजरों पर लागू नहीं होंगे।

अधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि वह अपने मोबाइल, सैल्यूलर फोन साइलेंट मोड में रखेंगे तथा मतदेय स्थल के अन्दर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शि बनाना है। जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है।

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