अमरोहा : गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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अमरोहा, अमृत विचार। स्कूटी सवार युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 24 जनवरी 2019 को थाना बछरांयू क्षेत्र का है। गांव मुसल्लेपुर निवासी …

अमरोहा, अमृत विचार। स्कूटी सवार युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला 24 जनवरी 2019 को थाना बछरांयू क्षेत्र का है। गांव मुसल्लेपुर निवासी सुनील शर्मा अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर धनौरा से अपने गांव जा रहे थे। नगर के मोहल्ला हीरानगर निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ टोपी से चुनाव को लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। रास्ते में ही जितेंद्र सिंह उर्फ टोपी ने अपने दोस्त भूदेव सिंह साथ मिलकर सरेराह गोली मारकर सुनील शर्मा की हत्या कर दी थी।

पुलिस ने मृतक के जीजा मुकेश शर्मा की तहरीर पर दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने जोरदार पैरवी की। अदालत ने साक्ष्य और सबूत के आधार पर आरोपी जितेंद्र और भूदेव को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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