बिजनौर : मतगणना वाले दिन मनाया जाएगा मद्य निषेध दिवस

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बिजनौर, अमृत विचार। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद अब प्रशासन पर मतगणना कराने की जिम्मेदारी है। जिसके चलते प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में डीएम ने शासनादेश का हवाला देते हुए मतगणना वाले दिन को मद्य निषेध दिवस मनाने के आदेश दिए हैं। इसके चलते उस दिन शराब व भांग …

बिजनौर, अमृत विचार। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद अब प्रशासन पर मतगणना कराने की जिम्मेदारी है। जिसके चलते प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में डीएम ने शासनादेश का हवाला देते हुए मतगणना वाले दिन को मद्य निषेध दिवस मनाने के आदेश दिए हैं। इसके चलते उस दिन शराब व भांग की सभी दुकान बंद रखने के आदेश दिए हैं।

डीएम उमेश मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के हवाले से जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बताया कि मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किए है। उक्त परिपेक्ष्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान लोग शांति बनाए रखे।

इस उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2बी अनुज्ञापन मतगणना वाले पूरे दिन पूर्णतया बंद रहेंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल दे नहीं होगा। डीएम ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पड़ोसी जिलों, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पौड़ी, हरिद्वार व उधम सिंह नगर के जिला अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि बिजनौर की सीमा से आठ किमी की परिधि में मदिरा व भांग की दुकानों को बंद कराएं।

संबंधित समाचार