प्रतापगढ़: 22 मार्च को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप को होगी सजा

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प्रतापगढ़। जिले की अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को दोषी करार दिया है और सजा के लिये 22 मार्च की तारीख नियत की है। जिले में एमपी,एमएलए की कोर्ट के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले …

प्रतापगढ़। जिले की अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को दोषी करार दिया है और सजा के लिये 22 मार्च की तारीख नियत की है।

जिले में एमपी,एमएलए की कोर्ट के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को दोष सिद्ध पाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट में मौजूद नही थे उनकी हाजिरी माफी के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया था। अब कोर्ट ने सजा सुनाने के लिये 22 मार्च की तारीख तय की है।

गौरतलब है 6 सितंबर 1997 को अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में एसआई डी पी शुक्ला ने एक एफआईआर दर्ज करायी थी। इस मामले में एसआई अशर्फी लाल ने रिपोर्ट दी थी और एसआई दूध नाथ ने संस्तुति की थी।

एफआईआर में कहा गया था कि प्रतापगढ़ जिले के बेंती व अमेठी जिले के जामो के निवासी अक्षय प्रताप सिंह ने प्रताप गढ़ शहर में रोडवेज बस अड्डे के पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया है।प्रतापगढ़ जिले से निर्वाचित एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने मौजूदा एमएलसी के चुनाव में अपना नामांकन किया है।

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