Amazon Prime: हाईकोर्ट ने तांडव Web Series के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी को किया मंजूर

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प्रयागराज। अमेजन प्राइम की कॉमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपर्णा की अग्रिम जमानत की अर्जी को मंगलवार को मंजूरी कर ली है। तांडव  Web Series को लेकर लखनऊ में दर्ज FIR के मामले में मंगलवार को सुनवाई हो रही थी। आरोप लगाया था …

प्रयागराज। अमेजन प्राइम की कॉमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपर्णा की अग्रिम जमानत की अर्जी को मंगलवार को मंजूरी कर ली है। तांडव  Web Series को लेकर लखनऊ में दर्ज FIR के मामले में मंगलवार को सुनवाई हो रही थी।

आरोप लगाया था कि अपर्णा पुरोहित के पास Web Series तांडव के अधिकार हैं। इस सीरीज में अभिनेताओं ने भगवान को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया है। उनके बारे में गलत बातें कहीं और दिखाई गईं हैं। जो हिंदुओं की भावनाएं को करती हैं। FIR के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी

इस मामले में गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। अमेजन प्राइम की इंडिया हेड पर धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है।

50 हजार दी जमानत

आवेदक के वकील ने कहा कि पुरोहित का लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं हैं। लिहाजा वह जमानत पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने इसी के साथ पुरोहित को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने आरोपी को 50,000 रुपए के निजी और दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था।

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