कानपुर: पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 साल के बाद किशोरी को बहलाकर ले जाने वाले आरोपी को सुनाई 12 साल की सजा
कानपुर। कानपुर देहात के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 साल के बाद किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को 12 साल की सजा सुनाते हुए 60 हजार जुर्माना भी तय किया है। सजा की घोषणा होने के बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का धन्यवाद किया है और न्याय मिलने की …
कानपुर। कानपुर देहात के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 साल के बाद किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को 12 साल की सजा सुनाते हुए 60 हजार जुर्माना भी तय किया है। सजा की घोषणा होने के बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का धन्यवाद किया है और न्याय मिलने की बात कही है।
बहला-फुसलाकर ले गया था साथ
घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 26 मार्च 2015 की देर शाम को ग्राम रिहुनिया थाना खरैला महोबा निवासी राजू बहलाकर अपने साथ ले गया था। कहीं सुनवाई ना होने के बाद किशोरी का पिता ने आईजी कानपुर से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी थी।
जिसके बाद आईजी ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश घाटमपुर पुलिस को दिए थे आईजी के आदेश के बाद 4 अप्रैल को घाटमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।जिसकी सुनवाई इस समय कानपुर देहात के स्पेशल जज पाक्सोएक्ट रघुवर सिंह की कोर्ट संख्या-15 में चल रही थी।
बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सुनाई गई सजा
कानपुर देहात एडीजीसी राम रक्षित शर्मा,राकेश मिश्रा व केके सिंह ने बताया कि मामले में पीड़िता व गवाहों के बयानों तथा पुलिस की विवेचना के साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरेापित को बारह साल कैद की सजा सुनाई और अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपए जुर्माना भी किया।
